आगरा/प्रयागराज।
बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जेल में निरुद्ध इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है और अब अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
सुनवाई के मुख्य बिंदु:
* बेंच: मामले की सुनवाई जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ (Single Bench) कर रही है।
* कनेक्टेड याचिकाएं: हाईकोर्ट इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बरेली दंगों से जुड़ी अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर भी तौकीर रजा की याचिका के साथ एक साथ (Clubbed) सुनवाई कर रहा है।
* सरकार का पक्ष: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया, जिसमें घटना की गंभीरता और साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है।
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मामले की पृष्ठभूमि में 26 सितंबर की हिंसा:
यह मामला 26 सितंबर 2025 को बरेली में भड़की हिंसा से संबंधित है, जिसका मास्टरमाइंड पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को बताया है।
* दर्ज मुकदमे: हिंसा के बाद बरेली के कोतवाली, बारादरी, कैंट, किला और प्रेम नगर थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
* वर्तमान याचिका: मौलाना तौकीर रजा ने विशेष रूप से कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे के तहत जेल से बाहर आने के लिए हाईकोर्ट में नियमित जमानत (Regular Bail) की गुहार लगाई है।
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कानूनी स्थिति:
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष उन्हें मुख्य साजिशकर्ता मान रहा है।
कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश न देते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह का समय तय किया है।
हाईकोर्ट में 10 मार्च की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसी दिन दंगों से जुड़े अन्य सह-आरोपियों की किस्मत का भी फैसला हो सकता है।
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