आगरा 08 अक्टूबर।
पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने खंदौली थाना क्षेत्र के गांव नीसैमरा निवासी गौरव को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 3 साल कारावास की सजा के साथ 5 हजार रुपये के दंड की सजा सुनाई है।
थाना खंदौली में दर्ज मुकदमे के अनुसार किशाेरी के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 22 अगस्त 2016 को वह अपने परिवार के साथ खेत पर गए थे।
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कुछ काम आने पर उन्होंने बहन को खेत से घर भेज दिया। रास्ते में बहन को अकेला देख आरोपी गौरव ने पकड़ लिया। छेड़छाड़ करने लगा।
शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 3 जनवरी 2017 को विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
इसके बाद आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
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