आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह पीड़ित वायुसेना कर्मी को उसके खाते से कटी 80 हजार रुपये की धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे।
इसके साथ ही उपभोक्ता अदालत ने बैंक की सेवा में कमी पाते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने के भी निर्देश दिए हैं।
यह मामला मूल रूप से हाथरस जिले के सादाबाद अंतर्गत ग्राम मंशा कलां निवासी लव कुमार पुत्र अमर सिंह से जुड़ा है।
लव कुमार भारतीय वायुसेना (एयर फोर्स) में कार्यरत हैं और घटना के समय उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र के द्रास में थी।
देश की सीमा पर तैनात होने के कारण उन्होंने अपने घर के खर्चों के संचालन के लिए अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड अपनी पत्नी श्रीमती जय रानी को दे रखा था।

शिकायत के अनुसार, 25 दिसंबर 2019 को वादी की पत्नी 509 आर्मी वर्कशॉप के समीप स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गई थीं।
वहां मशीन से पैसे नहीं निकले, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने पति को दी। जब खाते का स्टेटमेंट निकलवाया गया, तो पता चला कि खाते से 80 हजार रुपये की धनराशि पार हो चुकी थी।
पीड़ित परिवार ने इस संबंध में तुरंत बैंक प्रबंधन को सूचित किया। बैंक अधिकारियों ने मामले की जांच कर धनराशि वापस दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब बैंक ने पैसे वापस नहीं किए, तो पीड़ित वायुसेना कर्मी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
Also Read – कंगना रनौत मामला: कोर्ट में नए दस्तावेज दाखिल, अंतिम बहस के लिए 6 जून की तारीख तय
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुना और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया।
आयोग ने माना कि खाताधारक की जमा पूंजी की सुरक्षा में बैंक की ओर से लापरवाही बरती गई। उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सादाबाद शाखा को आदेश दिया कि वह पीड़ित एयर फोर्स कर्मी को 80 हजार रुपये की मूल राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए और साथ ही मुकदमा खर्च व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 हजार रुपये का भुगतान करे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- कैबिनेट मंत्री के कार्यालय कर्मी और अन्य के खिलाफ मुकदमे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, सुनवाई 22 मई को - May 20, 2026
- ईको कार चोरी के आरोपी सोनू कुमार की जमानत मंजूर, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश - May 20, 2026
- स्थाई लोक अदालत का बड़ा फैसला: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित को 4 लाख रुपये और ब्याज देने का आदेश - May 20, 2026





1 thought on “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वायुसेना कर्मी के खाते से निकले 80 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश, उपभोक्ता आयोग प्रथम का फैसला”