ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण सूचना: अधिवक्ताओं के लिए सदस्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य, एक्सेल शीट पर तैयार होगा डिजिटल डेटाबेस

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आगरा।

सिविल कोर्ट स्थित ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन ने अपने सभी सम्मानित सदस्यों के लिए एक आवश्यक विधिक सूचना जारी की है।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय आगरा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सभी अधिवक्ताओं का एक विस्तृत विवरण तैयार किया जाना है।

यह समस्त डेटा वर्णानुक्रम (अल्फाबेटिकल) के आधार पर एक विशेष एक्सेल शीट में संकलित किया जाएगा।

इस डिजिटल डेटाबेस को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य बार एसोसिएशन के रिकॉर्ड को पूरी तरह से पारदर्शी, सही और अद्यतन (अपडेटेड) बनाना है।

इसके अंतर्गत सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं की सदस्यता और उनके विधिक पंजीकरण से संबंधित विवरण को शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है।

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ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्य अधिवक्ताओं से पुरजोर अनुरोध किया है कि वे बिना किसी विलंब के सिविल कोर्ट स्थित बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचकर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण (मेंबरशिप रिन्यूअल) शीघ्रातिशीघ्र करा लें।

नवीनीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही अधिवक्ताओं को कार्यालय में अपना आवश्यक विधिक और व्यक्तिगत विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।

कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सदस्यता नवीनीकरण और डेटाबेस अपडेशन के लिए अधिवक्ताओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां जमा करनी होंगी—

1. अधिवक्ता का पूर्ण नाम

2. बार काउंसिल द्वारा जारी पंजीकरण संख्या

3. बार काउंसिल में नामांकन अथवा पंजीकरण की सटीक दिनांक

4. यदि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) प्राप्त नहीं हुआ है, तो सदस्यता की वर्तमान वैधता तिथि

5. वर्तमान में सक्रिय मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी

बार एसोसिएशन के प्रबंधन ने सभी सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे इस प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के महत्व को समझते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपने नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लें।

इस प्रक्रिया में सभी अधिवक्ताओं का समय पर सहयोग बेहद आवश्यक है, ताकि उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय के निर्देशों के तहत अधिवक्ताओं का प्रामाणिक अभिलेख ससमय तैयार करके भेजा जा सके।

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विवेक कुमार जैन
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