आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया गया।
जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बंदियों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
निरीक्षण के दौरान सचिव माननीय पंकज कुमार प्रथम ने बंदियों से संवाद किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि कारागार में किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
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उन्होंने जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक का भी जायजा लिया। वहां तैनात पीएलवी को निर्देशित किया गया कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की जरूरत है, तो उसका प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल भेजा जाए।
सचिव माननीय पंकज कुमार ने आगामी विधिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इ
सके साथ ही 7, 8 और 9 मई 2026 को विशेष लोक अदालतें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने अपील की कि पक्षकार अपने वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर करा सकते हैं।
प्राधिकरण ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आग्रह किया है कि लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि आम जनमानस इस अवसर का लाभ उठा सके और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
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