आगरा जनपद न्यायालय के समय में एक मई से होगा परिवर्तन, सुबह 7 बजे से लगेगी अदालतें

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आगरा।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों और स्थानीय बार संघ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगरा जनपद न्यायालय के कामकाज के समय में ग्रीष्मकालीन बदलाव किया गया है।

जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 मई 2026 से प्रभावी होकर 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

आदेश के तहत जनपद न्यायालय आगरा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), और बाह्य न्यायालयों जैसे फतेहाबाद, किरावली, एत्मादपुर, खेरागढ़ एवं बाह्य स्थित अदालतों का समय अब सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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न्यायालय में भोजन अवकाश यानी लंच ब्रेक का समय सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के समस्त अनुभागों और कार्यालयों का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तय किया गया है।

जनपद न्यायाधीश ने इस आदेश की प्रति सभी न्यायिक अधिकारियों, बार संघ, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जेल प्रशासन को सूचनार्थ भेजने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही, कंप्यूटर नोडल ऑफिसर को इस आदेश को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने और जिला सूचना अधिकारी को इसे जनहित में प्रकाशित कराने के लिए कहा गया है।

गर्मी के मौसम को देखते हुए वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए हर साल की तरह इस बार भी अदालतों के समय को सुबह का किया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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