आगरा/प्रयागराज १ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की रजा मस्जिद वक्फ-ए-मुस्तफा उस्मानिया की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं, जिनके वकील ऋषि यादव और सुरेश सिंह हैं, ने कोर्ट में दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 2024 को एक विशेष अनुमति याचिका पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगा रखी थी, जिसका कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है।
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हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं पाया कि कथित ध्वस्तीकरण किस तारीख को किया गया और क्या याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जवाब दाखिल किया गया था।
तथ्यों की स्पष्टता के अभाव में, खंडपीठ ने वर्तमान में भूमि की स्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस दौरान अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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