आगरा /प्रयागराज 4 सितंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक स्कूलों की छात्राओं को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो कोर्स का अनिवार्य प्रशिक्षण देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रयागराज की श्रीमती शालिनी अग्रवाल की जनहित याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि यह छात्राओं के मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वह अपने को स्वतंत्र एवं मजबूत स्थिति में पाएंगी।
लेकिन न्यायालय ने उनके तर्क को नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
Also Read – 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामला
Latest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




