आगरा 30 नवंबर ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी मुकदमा राजीव दीक्षित पुत्र एस.एल. दीक्षित निवासी आदर्श नगर बल्केश्वर जिला आगरा को इंश्योरेंश कंपनी द्वारा प्रदत्त 14 लाख 81 हजार तीन सौ एक रुपयें का एकाउंटपेयी चैक सौंप राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजीव दीक्षित द्वारा केनरा बैंक की कमला नगर शाखा के प्रबंधक एवं केनरा एच.एस. बी.सी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंश लिमिटेड को प्रतिवादी बना अपनें अधिवक्ता अश्वनी कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी श्रीमती शिखा दीक्षित ने अपने जीवन काल में केनरा बैंक की कमला नगर शाखा से 9 लाख 50 हजार का गृह ऋण स्वीकृत करा केनरा एच.एस.बी.सी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाईफ इंश्योरेंश से पॉलिसी भी ली थीं।
उक्त ऋण 13 दिसम्बर 2017 में स्वीकृत हुआ था।
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ऋण का भुगतान मासिक क़िस्त के रूप में करना तय हुआ था । पॉलसी में प्राविधान था कि पॉलसी धारक की गृह ऋण की अवधि के दौरान दुर्घटना वश एवं अन्य कारण से मृत्यु हो जाने पर ऋण की बकाया राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।
वादी मुकदमा की पत्नी को 29 जनवरी 2018 को अचानक बुखार एवं शरीर दर्द की शिकायत पर डॉक्टर के.के. विश्वानी को दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किडनी में संक्रमण पर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. शेखर वाजपेयी को दिखाया गया।
2 फरवरी 2018 को सांस लेने में तकलीफ होनें पर मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया।जहां 5 फरवरी 2018 को वादी की पत्नी की मृत्यू हो गयी।वादी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण कर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया । इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेंम खारिज करने पर वादी द्वारा उक्त मुकदमा दायर करने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम ने वादी मुकदमा को क्लेम की राशि के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय कें रूप में धनराशि दिलाने के आदेश मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिये थे।
इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उक्त राशि आयोग में जमा करने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी मुकदमा को 14 लाख 81 हजार 300 सौ रुपयें का एकाउंटपेयी चैक सौंप राहत प्रदान की।
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