आगरा: २२ जुलाई ।
पॉक्सो एक्ट, अश्लील छेड़छाड़ और धमकी के आरोपों का सामना कर रहे वीरेंद्र, पुत्र हरीचंद निवासी नई आबादी, कहरई मोड़, सांई धाम कॉलोनी, सदर, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।
यह मामला थाना सदर में दर्ज किया गया था, जहाँ पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी, जो बालूगंज क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल जाते समय आरोपी वीरेंद्र और उसके साथियों द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होती थी।
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शिकायत के अनुसार, आरोपी वीरेंद्र ने पीड़िता का फोटो ले लिया था और उसके चेहरे पर किसी अन्य युवती का नग्न चित्र लगाकर उसे वायरल करने की धमकी दी थी।
इसके अतिरिक्त, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता का फ़ोन नंबर हासिल कर उस पर बात करने का दबाव बनाया और उसे टीडीआई मॉल पर 5 लाख रुपये लेकर आने के लिए कहा, ऐसा न करने पर बदनाम करने की धमकी दी।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी के अधिवक्ता दीपक कुमार सेठ और सलामुद्दीन खान आगा के तर्कों पर विचार करने के बाद वीरेंद्र को बरी करने का फैसला सुनाया।
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