आगरा 12 दिसम्बर ।
छात्रा से अश्लील हरकत, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र पाती राम निवासी मनोहर पुर थाना न्यू आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर नें तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नें 24 जुलाई 2019 को थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी 12 वीं क्लास में पढ़ने वाली पुत्री के स्कूल आने जाने के दौरान आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र पाती राम निवासी ग्राम मनोहर पुर, थाना न्यू आगरा रास्ता रोक अश्लील छेड़छाड़ एवं अपने साथ चलने के लिये उस पर दबाब डालता था । जिससें परेशान हो पीड़िता की शिकायत पर उसके पिता द्वारा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था ।
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अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा द्वारा वादी मुकदमा, पीड़िता सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये ।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी दीपक उर्फ दीपू को तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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