आगरा 12 दिसम्बर ।
दलित उत्पीड़न, मारपीट आरोप में आरोपित पारस गुप्ता, राज ठाकुर, अभिषेक एवं दो अज्ञात के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने थानाध्यक्ष छत्ता को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।
मामले के अनुसार रेलवे विभाग में कार्यरत वादी मुकदमा पंकज कुमार ने अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि दीपावली की रात 31 अक्टूबर 24 को पूजा कर घर के बाहर अपनी मां के साथ गाय को प्रसाद खिला रहे थे।
Also Read – पति द्वारा विवाह शून्य घोषित करने का वाद खारिज,पति का आरोप था कि जब वह नाबालिग था तब हुआ था उसका निकाह

घर के बाहर खड़े पारस गुप्ता, राज ठाकुर, अभिषेक एवं दो अन्य युवकों को टोकने पर उन्होने गाली गलौज शुरू कर दी । विरोध पर वादी एवं उसकीं मां के साथ मारपीट एवं जाति सूचक शब्द कहे।
वादी के अधिवक्ताओं के तर्क पर अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष छत्ता को पारित कियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




