आगरा १४ मई ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित एस के गोयल (सुशील कुमार गोयल)पुत्र दुली चन्द गोयल निवासी देहली गेट थाना हरीपर्वत से एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने अंतरिम प्रतिकर के रूप में तीस दिवस के अंदर 75 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Also Read – 25 किलो चाँदी हड़पने के आरोपी के विरुद्ध मुकदमे के आदेश
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती निर्मला भदौरिया पत्नी रवि नन्दन सिंह निवासनी ट्रांस यमुना कॉलोनी, थाना एत्माद्दोला ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने ग्राम मुहम्मद पुर तहसील सदर में वादनी से 500 वर्ग गज का प्लॉट लेने पर अच्छा मुनाफा होने के नाम पर लाखो रुपये जमा कराये थे ।
कोई फायदा ना होने पर राशि वापस मांगे जाने पर दिया गया चेक डिसऑनर होने पर उक्त मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान अंतरिम प्रतिकर के रूप में वादनी को 75 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




