पुलिस ने घेराबंदी कर हथियारों एवं लूटी गई मोटरसाइकिल सहित किया था गिरफ्तार
आगरा ६ मई ।
बीस वर्ष पूर्व लूट एवं बरामदगी के मामले मे आरोपित सोनू गुप्ता पुत्र विद्या गुप्ता निवासी रमेश नगर, शारदा पुरी दिल्ली को गवाहो के मुकरने पर साक्ष्य के अभाव मे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र द्वारा बरी करने के आदेश दिये।
थाना मनसुख पुरा मे दर्ज मामले कें अनुसार 22 अप्रेल 2005 को एसओ जय सिंह मय अधीनस्थ इलाक़े में गश्त करते हुये आ रहे थे। ग्राम से हाकी सराय की तरफ से मोटरसाइकल सवार तीन युवकों के पीछे जनता के लोग पकड़ो पकड़ो की आवाज लगा पीछा करते आये।
Also Read – किशोरी से अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष कैद
पुलिस दल ने जीप लगा युवकों को पकड़ने का प्रयास करने पर उन्होनें जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे वह बाल बाल बच गये। पुलिस ने जनता के सहयोग से आरोपी सोनू गुप्ता सहित तीन आरोपियों को हिरासत में लें उनकें कब्जें से अवैध तमंचे, कारतूस एवं लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की।
उक्त मामले में आरोपी सोनू गुप्ता का ही विचारण हुआ।
वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जय सिंह, एचसीपी रूप चन्द, सोबरन सिंह एवं राम सिंह को बतौर गवाह अदालत में पेश किया गया।
गवाह सोबरन सिंह एवं राम सिंह जिनके घर से मोटरसाइकिल लूटी गई थी उनके मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के तर्क पर अदालत नें आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




