जब तक नए सी०ओ०पी०प्रमाणपत्र और परिचय पत्र जारी नही हो जाते तब तक 2022 की वैधता वाले प्रमाण पत्र और परिचय पत्र ही होंगे मान्य: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश
आगरा 23 सितंबर ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर अरविंद मिश्रा एडवोकेट आगरा द्वारा सूचित किया गया है कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जिन अधिवक्ताओं के सी०ओ०पी० की वैधता अवधि 2022 में पूर्ण /समाप्त हो चुकी है तथा जिनके द्वारा सीओपी की वैधता का विस्तार किए जाने हेतु बार कौंसिल को आवेदन किया जा चुका है ।

लेकिन अभी तक उनके पास री-इश्यू सी०ओ०पी० का नया प्रमाण पत्र व परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है व जो अभी लंबित है और उनके मन में 2022 की वैधता को लेकर संशय है तो इस संबध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने एक पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवम मंत्री को सूचित किया है कि उक्त सम्बन्ध में सभी अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वेरीफिकेशन व उसके नवीनीकरण का कार्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जब तक री-इश्यू सी०ओ०पी० का नया प्रमाण पत्र व परिचय पत्र जारीe नहीं हो जाता है तब तक पूर्व में जारी वेरीफिकेशन परिचय पत्र व प्रमाण पत्र जिसमें वैधता वर्ष 2022 अंकित है, वही वैधानिक, मान्य और प्रभावी है।
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