आगरा में अपने साथी ठेकेदार की गला रेतकर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
12 लाख रुपये हड़पने और अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या
हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से नहर में फेंक दी थी लाश

आगरा।

साथी ठेकेदार की नृशंस हत्या कर शव नहर में फेंकने के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

एडीजे-22 माननीय बी. नारायणन ने आरोपी ठेकेदार अड्डू उर्फ मोहन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

क्या था मामला ?

मामले के अनुसार, 13 दिसंबर 2011 को थाना सैंया के ग्राम अयेला के प्रधान विजय सिंह को सूचना मिली थी कि भानु प्रताप के खेत के सामने नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की गला कटी लाश पड़ी है।

पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, तो मृतक की शिनाख्त राम स्वरूप (निवासी छत्तीसगढ़) के रूप में हुई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने जारुआ कटरा (मलपुरा) निवासी अड्डू उर्फ मोहन और मुक्के उर्फ मुकेश को हिरासत में लिया था।

हत्या की साजिश और वजह:

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक राम स्वरूप और दोषी अड्डू दोनों साथ में ठेकेदारी करते थे। एक ईंट भट्ठा मालिक ने राम स्वरूप को छत्तीसगढ़ से लेबर लाने के लिए 12 लाख रुपये दिए थे।

Also Read – दुराचार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी आरक्षी बरी

दोषी अड्डू की नजर उन पैसों पर थी। साथ ही, दोषी के मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। 12 लाख रुपये हड़पने और इन संबंधों को बरकरार रखने के उद्देश्य से अड्डू ने अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर राम स्वरूप की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया।

अदालत का फैसला:

सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी मुकेश की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने अदालत में वादी सहित सात गवाह पेश किए।

अदालत ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस द्वारा बरामद किए गए हत्या में प्रयुक्त छुरा जैसे साक्ष्यों को पर्याप्त माना।

न्यायाधीश माननीय बी. नारायणन ने दोषी अड्डू उर्फ मोहन को जघन्य अपराध का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *