आगरा:
शहर के चर्चित अवैध धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी (पुत्र गुलाब राम, निवासी केदार नगर, शाहगंज) की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) राधा कृष्ण गुप्ता के तर्कों पर विचार करने के बाद दिया।
इससे पहले, इसी मामले के 5 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी 25 सितंबर को खारिज की जा चुकी है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला थाना शाहगंज में वादी घनश्याम हेमलानी द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद सामने आया था। वादी ने गुप्त रूप से अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों का वीडियो बनाकर पुलिस के सामने इसका खुलासा किया था।

शिकायत के अनुसार, आरोपी राजकुमार लालवानी घटना से चार वर्ष पूर्व उल्हासनगर, मुंबई से हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाकर केदार नगर आया था। उस पर आरोप है कि वह आस-पास के लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालता था।
आरोप है कि लालवानी लोगों को ईसा मसीह की प्रार्थना करवाता, बाइबिल पढ़वाता, और उन्हें कलावा, तिलक हटाने तथा पूजा-पाठ करने से मना करता था। वह लोगों पर घर से भगवान की मूर्ति हटाने का दबाव भी डालता था।
लालच, धमकी और ग्रुप एडमिन होने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजकुमार लालवानी ‘चर्च ऑफ गॉड’ नामक एक ग्रुप का एडमिन था, जिसमें उसने 86 सदस्य जोड़ रखे थे।
वह प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करता था और लोगों को अवैध धर्मांतरण करने पर निम्नलिखित लालच देता था:
* बीमारी दूर करने
* बच्चों की अच्छी पढ़ाई
* मिशनरीज में नौकरी लगवाने

इसके अतिरिक्त, आरोप है कि वह लोगों को मांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करता था और अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग कमल कुंड लानी द्वारा की जाती थी।
वादी की सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी सहित अन्य आरोपियों को 2 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और वह तभी से जेल में निरुद्ध है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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