आगरा:
एसएन अस्पताल के नेत्र विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत एक युवती को स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 18 लाख रुपये का चूना लगाने के मामले में अदालत ने आरोपी को तलब किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 (ACJM-3) माननीय विवेक विक्रम ने आरोपी को मुकदमे के विचारण हेतु 17 नवंबर के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
Also Read – अवैध धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी की जमानत खारिज

क्या है मामला ?
एसएन हॉस्पिटल के नेत्र विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत शिकायतकर्ता रितिका कनोजिया (पुत्री ए.सी. कनौजिया, निवासी ईश्वर नगर, सिकंदरा) ने अपने अधिवक्ताओं पीयूष सागर और अंकित गोयल के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था।
शिकायतकर्ता ने राहुल कुमार (पुत्र अवधेश कुमार सिंह, निवासी रिवेरिया रेजिडेंस अपार्टमेंट, गोमती नगर, लखनऊ) पर आरोप लगाया है कि एक कॉमन फ्रेंड शिवानी के माध्यम से उनकी मुलाकात आरोपी से हुई थी।
आरोपी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने की लुभावनी नई-नई स्कीम बताकर युवती को बहकाया और उससे 18 लाख रुपये ले लिए।
चेक बाउंस और धमकी का आरोप:
शिकायतकर्ता ने बताया कि लंबे समय तक कोई लाभ नहीं मिलने पर जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी राहुल कुमार टालमटोल करता रहा। अधिक दबाव बनाने पर, आरोपी ने 25 नवंबर 2024 को दस लाख रुपये का एक चेक एचडीएफसी बैंक, विभूति खंड, गोमती नगर शाखा, लखनऊ का दिया।

शिकायतकर्ता ने जब यह चेक एसबीआई की एसएन हॉस्पिटल शाखा में जमा किया, तो यह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। आरोप है कि इसकी सूचना देने के लिए जब रितिका ने राहुल को फोन किया, तो उसने उनके साथ गाली-गलौज की और स्वयं को सपा का नेता बताकर धमकी भी दी।
एसीजेएम-3 ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, आरोपी राहुल कुमार को मुकदमे के विचारण के लिए 17 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का हाईकोर्ट बेंच की मांग 20 अगस्त का प्रस्तावित महासम्मेलन स्थगित, अब और भी वृहद स्तर पर होगा आयोजन,नई संघर्ष समिति का भी ऐलान - August 20, 2026
- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का अहम फैसला, खराब उत्पाद देने पर डीलर और निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना - August 20, 2026
- आगरा कैंट विवाद: अदालत के आदेश पर सहायक स्टेशन मास्टर और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश - August 20, 2026




