सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क कानूनी सहायता और ‘प्ली बार्गेनिंग’ जैसे अधिकारों की दी जानकारी
आगरा, 07 अक्टूबर 2025 –
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत, आज जिला कारागार आगरा में निरूद्ध महिला बंदियों के कानूनी अधिकारों को लेकर एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में हुआ और इसकी अध्यक्षता माननीय डा.दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने की।
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शिविर में उपस्थित महिला बंदियों को उनके विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:
* निःशुल्क विधिक सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर होने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार।
* प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining): मुकदमे को जल्द निपटाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ मोलभाव करने की प्रक्रिया।
* जेल लोक अदालत: जेल में लंबित छोटे-मोटे मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा।
* नारी शक्ति और जाति भेद-भाव न किए जाने के अधिकार।
अपर जिला जज/सचिव, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बंदियों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने मौके पर उपस्थित डिप्टी जेलर अंजनी कुमार एवं नवीन कुमार को निर्देश दिया कि वे सुनी गई समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
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इस शिविर का उद्देश्य जेल में बंद महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें न्याय और सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।
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