आगरा में आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हुए।
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए वादों में कम से कम दो बार नोटिस भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि भेजे गए नोटिसों की तामीला समय से हो, ताकि पक्षकारों को जानकारी मिल सके और वे लोक अदालत का लाभ उठा सकें।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित किया जाए, जिससे इस आयोजन को सफल बनाया जा सके और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो।
बैठक में अपर जिला जज और राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी माननीय अमरजीत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शारिब अली, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानंद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव माननीय पंकज कुमार-प्रथम सहित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय पंकज कुमार-प्रथम ने मीडिया के माध्यम से आम जनता और वादकारियों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण कराएं।
उन्होंने मीडिया कर्मियों से इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच सके।
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