आगरा 25 जनवरी ।
आगरा के उपजिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत के निर्देशन में मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मथुरा के बकाएदार अर्जुन सिंह पुत्र श्री हरी बाबू निवासी 39/288 कारवान घेरा वाली गली लोहामण्डी थाना लोहामण्डी आगरा के विरूद्ध जारी वसूली प्रमाण पत्र में बकाया धनराशि 4,72,500/- रू0 की वसूली में मा0 न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की गयी।
परन्तु बकाएदार द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण बकाएदार के विरुद्ध आर०सी० प्रपत्र-37 गिरफ्तारी अधिपत्र दिनांक 24.01.2025 को जारी किया गया था।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आईपीसी की धाराएँ 361, 363 लागू नहीं होंगी

जिसके क्रम में शनिवार को वसूली अभियान के अन्तर्गत बकाएदार को तहसीलदार सदर अबिचल प्रताप सिंह के विशेष प्रयासों के द्वारा टीम के समन्वय से उक्त बकाएदार अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर हवालात में बन्द किया गया है।
उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि वसूली अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत रेरा, स्टाम्प, मार्गकर, न्यायालय देय के बाकीदार एवं अन्य बड़े बाकीदारों की भी नियमानुसार गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर एवं चल/अचल सम्पत्ति कुर्की व नीलामी करते हुये वसूली की प्रभावी कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




