आगरा 22 नवंबर ।
गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत आरोपित पीयूष गुप्ता, लोकेश उर्फ बबलू एवं मनोज शर्मा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने दस वर्ष कैद एवं तीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
Also Read – कंगना रनौत को आगरा कोर्ट का नोटिस हुआ प्राप्त

थाना एमएम गेट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष एमएम गेट वीरेंद्र सिंह यादव ने 19 जून 2004 को थाने मे मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि पीयूष गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता निवासी शाहदरा नई दिल्ली द्वारा गैंग संचालित किया जाता हैं ।
उसकें गैंग में लोकेश उर्फ बबलू पुत्र ब्रह्म पाल एवं मनोज शर्मा पुत्र ब्रज किशोर निवासी गण शाहदरा नई दिल्ली सदस्य हैं।पीयूष गुप्ता का संगठित गिरोह हत्या, अपहरण, लूट आदि संगीन वारदातों कें माध्यम से अवैध धन उपार्जित करता हैं।
Also Read – सात वर्ष तक की सजा के मामले में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का मामला
विशेष न्यायाधीश गेंगेस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत कें आधार एवं एडीजीसी के तर्क पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुये दस वर्ष की कैद एवं तीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: कैरी बैग के लिए छह रुपये की धनराशि वसूलना पड़ा भारी - August 14, 2026
- दुराचार के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा - August 14, 2026
- कॉलेज स्वामी के यहाँ करोड़ों की चोरी करने की आरोपिता की जमानत खारिज - August 14, 2026




