आगरा 22 नवंबर ।
गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत आरोपित पीयूष गुप्ता, लोकेश उर्फ बबलू एवं मनोज शर्मा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने दस वर्ष कैद एवं तीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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थाना एमएम गेट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष एमएम गेट वीरेंद्र सिंह यादव ने 19 जून 2004 को थाने मे मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि पीयूष गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता निवासी शाहदरा नई दिल्ली द्वारा गैंग संचालित किया जाता हैं ।
उसकें गैंग में लोकेश उर्फ बबलू पुत्र ब्रह्म पाल एवं मनोज शर्मा पुत्र ब्रज किशोर निवासी गण शाहदरा नई दिल्ली सदस्य हैं।पीयूष गुप्ता का संगठित गिरोह हत्या, अपहरण, लूट आदि संगीन वारदातों कें माध्यम से अवैध धन उपार्जित करता हैं।
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विशेष न्यायाधीश गेंगेस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत कें आधार एवं एडीजीसी के तर्क पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुये दस वर्ष की कैद एवं तीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
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