अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत रिमांड प्रार्थना पत्र किया खारिज
अभियुक्ता को मुचलके पर ही रिहाई के दिये आदेश
आगरा 22 नवंबर ।
चेन चोरी के मामले में महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अभियुक्ता को अंडर टेकिंग एवं 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र पर ही रिहाई के आदेश दियें।
मामले के अनुसार थाना लोहामंडी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या -192/24 पर बी.एन.एस. की धारा 303(2), 318(4) चेन चोरी के तहत महिला अभियुक्ता श्रीमती पूनम पत्नी सनी निवासनी सिद्ध साहनी नगर, राजीव टाकीज के पीछे, थाना शाहगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु विवेचक ने अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।
Also Read – दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में गवाहो के मुकरने पर 17 साल बाद हुई अभियुक्ता बरी

जिसका महिला अभियुक्ता के अधिवक्ता द्वारा सात वर्ष तक कि सजा कें मामलें में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट कें निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगा कर विरोध किया।
एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत आदेश में कहा अभियुक्ता पर दर्ज चेन चोरी के मामले में मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड हेतु अदालत में पेश किया गया। उस पर कोई बरामदगी भी नहीं दर्शायी गयी हैं।
Also Read – पुलिस कर्मी पर दुराचार प्रयास के आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सत्र न्यायालय ने रखा यथावत
विवेचक ने अभियुक्ता को गिरफ्तारी के बाबत कोई नोटिस भी नहीं दिया हैं।अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर अभियुक्ता को इस आशय की अंडरटेकिंग देने पर की वह विवेचना में सहयोग करेगी। विवेचक द्वारा तलब करने पर उपस्थित होगी, मामले के गवाहों एवं सबूतो को प्रभावित नहीं करेगी।
अपना मूल एवं वर्तमान पता सम्बंधित विवेचक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगी। अदालत ने महिला अभियुक्ता को 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र पर ही रिहाई के आदेश दिये।
Order/Judgement – Remand refuse 21.11.2024
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: कैरी बैग के लिए छह रुपये की धनराशि वसूलना पड़ा भारी - August 14, 2026
- दुराचार के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा - August 14, 2026
- कॉलेज स्वामी के यहाँ करोड़ों की चोरी करने की आरोपिता की जमानत खारिज - August 14, 2026




