5 लाख नगद एवं कार की मांग का था आरोप
आगरा 22 नवंबर ।
दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति शिवम शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी मानिक धाम कॉलोनी, टीवी टावर के सामने चमरोली रोड थाना ताजगंज जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 8 माननीय संजय कुमार लाल ने आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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थाना ताजगंज में दर्ज मामले कें अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री की शादी आरोपी शिवम शर्मा से हुई थीं। आरोपी दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपनी पत्नी को उत्पीड़ित कर 5 लाख रुपये एवं कार मायकेँ से लाने हेतु उस पर दबाब डालता था।मांग पूरी करनें मे असमर्थता जताने पर आरोपी ने 15 दिसम्बर 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
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एडीजें 8 माननीय संजय कुमार लाल ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी पति शिवम शर्मा को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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