महिला के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास, और 28-28 हजार रुपये का जुर्माना

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आगरा।

महिला का अपहरण कर उसे बेचने और बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अपर जिला जज माननीय नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने राजस्थान के धौलपुर जिले के गांव इकबालपुर निवासी बेताल और थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना जगनेर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि जब वह प्रयागराज में रह रही थी, तब उसके पड़ोस में रहने वाली रानी (निवासी अंगौता, थाना मुरसान, हाथरस) से उसकी जान-पहचान हुई थी।

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रानी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ आगरा के रामबाग ले आई। इसके बाद रानी, एत्माद्दौला के रामबाग सीतानगर निवासी नेहा और पायल के साथ मिलकर पीड़िता को थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी में बच्चू सिंह गुर्जर के घर ले गईं।

आरोप है कि तीनों महिलाएं बच्चू सिंह से 40 हजार रुपये लेकर पीड़िता को वहां छोड़कर चली गईं।

रात के समय आरोपी बच्चू सिंह ने पीड़िता को बताया कि उसने उसे 40 हजार रुपये में खरीदा है और उसे किसी से फोन पर बात भी नहीं करने दी।

आरोप है कि बच्चू सिंह और उसके भांजे बेताल ने पीड़िता को सात दिनों तक घर में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

सात दिन बाद मौका पाकर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से मुक्त हुई और उसने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी।

इस मामले के चार अन्य आरोपी- रानी, नेहा, पायल और राहुल जमानत मिलने के बाद से अदालत में उपस्थित नहीं हुए और फरार हो गए।

इस पर अदालत ने 20 सितंबर 2025 को इन चारों फरार आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी थी, ताकि मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित न हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नाहर सिंह तोमर ने अदालत में सशक्त पैरवी की।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए पीड़िता सहित कुल छह गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बेताल और बच्चू सिंह गुर्जर को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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