डीएम, एसपी पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग
आगरा /प्रयागराज 06 दिसंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुबवार को संभल हिंसा के लिए वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर याची की ओर से किसी उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हुई।
कोर्ट ने कहा कि रिवाइज्ड लिस्ट में भी याची की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं शासकीय अधिवक्ता एके संड उपस्थित हैं इसलिए जनहित याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाए।
Also Read – मुजफ्फरनगर का चर्चित छात्र थप्पड़ कांड मामला।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में संभल में हिंसा की घटना के लिए वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की गई है।
आरोप लगाया गया है कि ये अधिकारी हिंसा में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। याचिका में विशेष रूप से पुलिस फायरिंग की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि प्रयागराज में एम्स को लेकर दो वर्षों तक कोई योजना नहीं
याची का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याची ने हाईकोर्ट से दखल देकर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट: फर्जी वसीयत और संपत्ति विवाद मामले में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर रोक - September 12, 2026
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026




