आगरा:
फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी सौरभ (पुत्र किशन सिंह, निवासी कटरा गड़रिया न, सब्जी मंडी छीपीटोला) को 4 वर्ष कैद और 14,000/- रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
रात में घर की छत पर हुई थी घटना:
यह मामला थाना रकाबगंज में 8 अगस्त 2020 को दर्ज किया गया था। पीड़िता की माँ (वादनी मुकदमा) के आरोप के अनुसार, उनकी बेटी 8 अगस्त 2020 की रात अपने घर की छत पर सो रही थी।
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उसी दौरान, आरोपित सौरभ छत पर पहुँचा और उसने युवती को बदनियती से दबोच लिया। आरोप है कि उसने युवती के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुराचार का प्रयास किया।
युवती की चीख-पुकार सुनकर उसकी माँ और अन्य परिजन छत पर पहुँचे, जिसके बाद आरोपित सौरभ मौके से भाग निकला।
त्वरित कार्रवाई और सज़ा:
पुलिस ने वादनी की तहरीर पर तत्काल मुक़दमा दर्ज किया और 9 अगस्त 2020 को आरोपित सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, घटना के मात्र 13 दिनों के भीतर ही आरोपित के ख़िलाफ़ अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था।
अदालत ने उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य, पीड़िता के बयान, और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) नाहर सिंह तोमर के तर्कों पर विचार करने के बाद, सौरभ को दोषी ठहराया और उसे 4 वर्ष के कारावास और 14 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
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