आगरा:
उप श्रमायुक्त न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 35 वर्षीय डंपर चालक के परिवार को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख 26 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह राशि बीमा कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12% वार्षिक ब्याज के साथ मृतक के परिजनों को देनी होगी।
यह मामला मृतक की पत्नी श्रीमती पिंकी द्वारा दायर किया गया था, जो पुष्पांजलि कॉलोनी, सरस्वती विहार, सेवला सराय की निवासी हैं।
Also Read – आगरा में 13 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उन्होंने उप श्रमायुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए बताया कि उनके पति पवन कुमार, जो 35 वर्ष के थे, मैसर्स कर्मयोगी इंडस्ट्रीज, एटा में एक डंपर चालक के रूप में कार्यरत थे।
4 अप्रैल 2024 को, पवन कुमार अपने डंपर से ग्वालियर-एटा मार्ग पर जा रहे थे। मुरैना जिले के थाना सराय चोला के पास, ग्राम हेतमपुर में, आगे चल रहे एक डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पवन कुमार का डंपर पीछे से उसमें जा घुसा। इस भीषण दुर्घटना में पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
अपनी और अपने तीन बच्चों की आजीविका के लिए श्रीमती पिंकी ने अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल के माध्यम से अदालत का रुख किया।
Also Read – आगरा के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला और दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज करने का आदेश

न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए डंपर का बीमा करने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ तुरंत जारी करने का आदेश दिया।
यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी वित्तीय मदद साबित होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




