उप श्रमायुक्त न्यायालय आगरा ने डंपर चालक की मौत पर आश्रितों को 12.26 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

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आगरा:

उप श्रमायुक्त न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 35 वर्षीय डंपर चालक के परिवार को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख 26 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह राशि बीमा कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12% वार्षिक ब्याज के साथ मृतक के परिजनों को देनी होगी।

यह मामला मृतक की पत्नी श्रीमती पिंकी द्वारा दायर किया गया था, जो पुष्पांजलि कॉलोनी, सरस्वती विहार, सेवला सराय की निवासी हैं।

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उन्होंने उप श्रमायुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए बताया कि उनके पति पवन कुमार, जो 35 वर्ष के थे, मैसर्स कर्मयोगी इंडस्ट्रीज, एटा में एक डंपर चालक के रूप में कार्यरत थे।

4 अप्रैल 2024 को, पवन कुमार अपने डंपर से ग्वालियर-एटा मार्ग पर जा रहे थे। मुरैना जिले के थाना सराय चोला के पास, ग्राम हेतमपुर में, आगे चल रहे एक डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पवन कुमार का डंपर पीछे से उसमें जा घुसा। इस भीषण दुर्घटना में पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

अपनी और अपने तीन बच्चों की आजीविका के लिए श्रीमती पिंकी ने अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल के माध्यम से अदालत का रुख किया।

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न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए डंपर का बीमा करने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ तुरंत जारी करने का आदेश दिया।

यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी वित्तीय मदद साबित होगा।

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विवेक कुमार जैन
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