आगरा।
उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने यूपी रोडवेज को मृतक के आश्रितों को 6 लाख 74 हजार रुपये (मय ब्याज) मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
तेज रफ्तार बस ने ली थी जान:
मामला 20 अक्टूबर 2020 का है। फतेहपुर सीकरी के शिवपुरी निवासी कुँवर पाल सुबह करीब 8:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से किरावली से घर लौट रहे थे।
इसी दौरान किरावली हाईवे पर रोडवेज बस के चालक सत्यभान सिंह ने तेजी और लापरवाही से बस चलाते हुए मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
इस भीषण हादसे में कुँवर पाल की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी।
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न्यायालय की कार्यवाही और फैसला:
मृतक की पत्नी श्रीमती संतो देवी ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार के माध्यम से मुआवजे के लिए अधिकरण में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।
अधिकरण का आदेश:
पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने रोडवेज को आदेश दिया कि वह वादिनी को 6,74,000/- रुपये की राशि प्रदान करे।
मुआवजे की यह धनराशि ब्याज सहित दी जाएगी।
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