उपभोक्ता आयोग प्रथम ने चोरी गई मोटर साइकिल की कीमत का चेक पीड़ित को सौंपा

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
बजाज एलाइंज इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से किया था इंकार

आगरा 18 अक्टूबर ।

बीमा कंपनी को चोरी हुई मोटरसाइकिल का क्लेम समय पर नहीं देना महंगा पड़ गया। आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बजाज एलाइंज इंश्योरेंस कंपनी से 27 हजार 800 रुपये बीमा की ब्याज सहित कीमत का चेक वादी को सौंपा।

एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव नया बांस निवासी मलखान सिंह ने उपभोक्ता आयोग में वाद दर्ज किया था। बताया कि उन्होंने 5 जून 20 को बजाज एलाइंज इंश्योरेंस कंपनी से अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराया था।

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जिसकी 7 जून 2021 तक अवधि थी। 21 सितंबर 2020 को बाजार में मोटरसाइकिल खड़ी सब्जी लेने चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो चोरी हो गई।

पुलिस को सूचना देने के बाद बीमा एजेंट को जानकारी दी। बरहन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। चाबी बीमा एजेंट को दे दी।

दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। 26 फरवरी को बिना कारण बताए क्लेम निरस्त कर दिया। नोटिस का भी कोई जबाव नहीं दिया था।

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विवेक कुमार जैन
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