आगरा।
दस लाख रुपये के चेक डिसऑनर (बाउंस) से जुड़े एक मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिखा सिंह ने आरोपी प्रसून बंसल को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
जानिए क्या है मामला ?
* वादी (शिकायतकर्ता): कीर्ति वर्मा (निवासी माई, आगरा)।
* आरोपी: प्रसून बंसल पुत्र तारा चंद बंसल (निवासी मैसर्स टी. सी. ट्रेड लिंक, फ्री गंज, आगरा)।
वादनी मुकदमा कीर्ति वर्मा का आरोप है कि आरोपी प्रसून बंसल ने पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हुए व्यापारिक जरूरत के लिए जुलाई 2018 में उनसे दस लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने यह रकम चार वर्ष में चुकाने का वादा किया था।
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* समयावधि समाप्त होने और लगातार तगादा (मांग) करने के बाद, आरोपी ने वादनी को 6 फरवरी 2025 को दस लाख रुपये का एक चेक दिया।
* जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर (अस्वीकृत/बाउंस) हो गया।
इसके बाद, वादनी ने अपने अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के माध्यम से आरोपी को विधिक नोटिस भेजा और फिर अदालत में मुकदमा दायर किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिखा सिंह ने अब आरोपी प्रसून बंसल को अदालत में पेश होने के लिए तलब करने का आदेश दिया है।
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