वादी ने दो करोड़ सात लाख की धोखाधड़ी का लगाया आरोप
आगरा १३ मई ।
करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं आपराधिक षड्यन्त्र के आरोप में केनरा बैंक की बेलनगंज शाखा के चीफ मैनेजर अभिताभ कुमार एवं सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अदालत के आदेश पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा योगेश बंसल पुत्र राजेश बंसल, पार्टनर गोपी ज्वेलर्स किनारी बाजार, थाना कोतवाली जिला आगरा ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका एक कैश क्रेडिट एकाउंट केनरा बैंक की बेलनगंज शाखा में वर्ष 2019 से संचालित था। जिसमें वादी की फर्म द्वारा नियमित रूप से कैश क्रेडिट एकाउंट में भुगतान किया जा रहा है।
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वादी के अनुसार 30 अप्रेल 2023 से बैंक द्वारा गैर कानूनी रूप से वादी के एकाउंट में तय शुदा ब्याज से अधिक ब्याज एवं अन्य खर्चे उसे बिना अवगत कराये कटौती करना शुरू कर दिया। वादी के अनेक बार आग्रह के बाद भी बैंक ने लोन एग्रीमेंट की कॉपी नही दी।
वादी ने 8 नवम्बर 2024 को 80 लाख रुपये, 12 नवम्बर 2024 को 62 लाख 50 हजार एवं 13 नवम्बर 2024 को 64 लाख 50 हजार रुपये अपने कर्मचारियों पीयूष माहेश्वरी एवं अभिषेक बंसल के समक्ष जमा करने हेतु बैंक के चीफ मैनेजर के सुपुर्द किये परन्तु बैंक के चीफ मैनेजर ने उक्त धनराशि वादी के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धनराशि एकाउंट में दर्शित नहीं की ।
कूटरचित दस्तावेज से धोखाधड़ी करने का विरोध करने पर बैंक के चीफ मैनेजर ने गाली गलौज कर जायदाद नीलाम कराने की वादी को धमकी दी। वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह के आदेश पर केनरा बैंक की बेलनगंज शाखा के चीफ मैनेजर अभिताभ कुमार एवं दो सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ।
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