आगरा।
पूर्व में दर्ज एक मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने, घर में जबरन घुसने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष न्यू आगरा को चार नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार, वादी दीपेश बोहरा पुत्र स्वर्गीय अनिल सिंह बोहरा, निवासी ओल्ड सिद्धार्थ नगर अपार्टमेंट खंदारी, जिला आगरा ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
इस प्रार्थना पत्र में विपिन बराडिया (निवासी न्यू सिद्धार्थ अपार्टमेंट खंदारी), सत्य प्रकाश कोठारी, कृष्ण कुमार कोठारी और अमित कोठारी (निवासीगण मधु नगर, थाना सदर) के साथ-साथ चार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी।
वादी ने अदालत को बताया कि सत्य प्रकाश कोठारी और कृष्ण कुमार कोठारी द्वारा उसके और उसकी मां के रुपये हड़प लिए गए थे।
इस आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में वादी ने आरोपियों के खिलाफ थाना न्यू आगरा में पूर्व में ही एक मुकदमा दर्ज करा रखा है।
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वादी का आरोप है कि इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से ही विपक्षीगण उस पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बना रहे थे और उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे।
प्रार्थना पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, धमकियों का यह सिलसिला 18 मई 2026 की रात को और गंभीर हो गया।
रात करीब 9:30 बजे सभी विपक्षीगण वादी के फ्लैट में जबरन घुस आए।
उन्होंने वादी को धमकाते हुए आगरा छोड़कर भाग जाने की चेतावनी दी और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी।
इस घटना से भयभीत वादी द्वारा न्यायालय की शरण लिए जाने के बाद, सीजेएम माननीय शारिब अली ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को गंभीरता से सुना।
अदालत ने वादी की शिकायत के आधार पर थानाध्यक्ष न्यू आगरा को निर्देशित किया है कि वह तत्काल विपक्षीगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और मामले की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करें।
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