हाईकोर्ट ने कहा हलफनामा दाखिल न करने की दशा में 26 सितंबर को हाजिर होकर दे सफाई
आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी सहारनपुर को 26 सितंबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि बिना लिखित आदेश के याची सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान सितंबर 23 से क्यो रोका गया है ?
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो 26 सितंबर को दोनों अधिकारी हाजिर हो और वेतन रोकने की सफाई पेश करे।
Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ईद मिलाद-उन-नबी जुलूस की अनुमति देते समय शांति, प्रशांति एवम जुलूस नियंत्रित करने का आदेशयह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बेसिक स्कूल सनवांतखेड़ी के सहायक अध्यापक लोकेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसे अगस्त 23 तक नियमित वेतन मिलता रहा। किंतु सितंबर 23 से बिना किसी आदेश के वेतन भुगतान रोक दिया गया है।
इसलिए मय ब्याज बकाया वेतन सहित नियमित वेतन भुगतान करने का समादेश जारी किया जाय।
याची ने दोनों अधिकारियों को प्रत्यावेदन, अनुस्मारक पत्र भेजा है किन्तु कोर्ट आदेश जारी नहीं किया गया।
Also Read - एससी/एसटी कानून के तहत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा शक्ति का दुरुपयोग : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देशसरकारी वकील ने बताया बीएसए से जानकारी मांगी गई थी किन्तु अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।
इसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026







