आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर, नजीबाबाद में ईद मिलादुन्नबी जुलूस (बारावफात) 16/17 सितंबर को निकालने की अनुमति देने पर एसडीएम को सकारण निर्णय लेने व याची को सूचना देने का निर्देश दिया है।
Also Read - एससी/एसटी कानून के तहत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा शक्ति का दुरुपयोग : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देशकोर्ट ने कहा है कि
यह सुनिश्चित किया जाय कि जुलूस से एरिया की शांति व प्रशांति भंग न होने पाये । सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी शासन निभाये।
कोर्ट ने कहा है कि
यदि वह जुलूस निकालने की अनुमति देते हैं तो वह जुलूस में शामिल होने वालो की संख्या, मार्ग, समयावधि तय कर नियंत्रित कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि जुलूस में कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर शामिल न होने पाये। मार्ग व एरिया की सुरक्षा की जाय। इन बातों पर जुलूस की अनुमति देने से पहले विचार कर लिया जाय।
Also Read - 69000 सहायक अध्यापक भर्ती अवमानना याचिका वाले सात अभ्यर्थियों को एक अंक देकर उत्तीर्ण कियायह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने खिदमत खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका में बारावफात के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
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