आगरा १५ अप्रैल ।
मोटरसाइकिल चोरी एवं बरामदगी के मामले में आरोपित रोहित पुत्र राजू निवासी पुरानी आबादी नरी पुरा, थाना शाहगंज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजे माननीय अमरजीत ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना एमएम गेट में दर्ज मामले कें अनुसार वादी मुकदमा ऋषि माहौर 4 मार्च 25 की शाम 5 बजें अपनी मोटरसाइकिल अपाचे एस एन मैडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के सामने खड़ी कर अंदर दवा लेने गये थे।
Also Read – टीएससी मैनेजर मानव शर्मा को आत्म हत्या हेतु विवश करने का प्रकरण में सास एवं साली की जमानत अर्जी खारिज
पांच मिनट बाद बाहर आये तो उनकीं मोटरसाइकिल गायब मिली।पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी रोहित एवं अन्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जें से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद कर 10 मार्च 25 को जेल भेजा था ।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपी कें अधिवक्ताओं एसके गौतम एवं प्रतिभा आर्य के तर्क एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ होनें पर अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ‘गटर जनरेशन’ टिप्पणी मामले में रिवीजन याचिका निरस्त, अदालत ने कहा- परिवादी को विधिक अधिकार नहीं - November 3, 2026
- जिला उपभोक्ता आयोग आगरा का अहम फैसला: कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को 5.75 लाख रुपये का क्लेम मय ब्याज चुकाने का आदेश - November 3, 2026
- आगरा उपभोक्ता फोरम का सख्त आदेश: सहारा समूह की कंपनियों को ब्याज समेत लौटानी होगी निवेशक की रकम - November 3, 2026




