आगरा 27 नवंबर ।
दलित उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य आरोप में आरोपित चार आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एससी/एस टी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओम प्रकाश निवासी चिरहोली ने सत्तार खा, राजुद्दीन, राजू एवं जाविद निवासी गण गांव चिरहोली थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के विरुद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि, 6 सितम्बर 21 की सुबह 8.15 पर मासूम अली ने बातचीत के बहाने घर बुला अकारण वादी के साथ मारपीट एवं जाति सूचक शब्द कहे ।

विरोध पर आरोपियों एवं अन्य ने भी लाठी, डंडे से वादी के साथ मारपीट की।
अदालत ने आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
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