अदालत ने पत्नी सहित अन्य को मारपीट, गाली गलौज, धमकी आरोप में किया था तलब
आगरा 27 नवंबर ।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपर जिला जज 9 माननीय यशपालसिंह लोधी नें वादी की पत्नी एवं उसके परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा देवकीनंदन पुत्र राम गोपाल निवासी ए ब्लॉक, शास्त्रीपुरम थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपनी पत्नी श्रीमती रानी पुत्री नन्नू निवासनी सुभाष नगर कॉलोनी, जिला भरतपुर एवं अन्य ससुरालीजनो के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करनें पर एसीजेएम 1 ने वादी की पत्नी, पिता सहित 6 को मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने कें आरोप में अदालत में तलब करने के आदेश दिये थे।

Also Read – हिन्दू पक्ष ने उठायी ताजमहल/तेजोमहालय के सर्वे की माँग
जिसके विरुद्ध वादी के ससुर नन्नू एवं अन्य ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। रिवीजन कर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि वादी के विरुद्ध पूर्व में मुकदमा दर्ज कराने के कारण पेश बंदी के तहत वादी ने स्वयं एवं अपने माता पिता के बयान दर्ज करा झूंठे कथन के आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।
अपर जिला जज 9 माननीय यशपालसिंह लोधी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर उन्हें पुनः सुनवाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026
- अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत, पीड़िता ने दिया पक्ष में बयान - June 30, 2026




