आगरा।
थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आरोपी मनोज यादव उर्फ मोनू यादव को अदालत से राहत मिली है।
जिला जज की अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि और आरोप:
थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी राजू का कालिंदी विहार में एक ढाबा है। वादी का आरोप था कि उसके गांव का ही एक हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव (पुत्र श्याम बाबू यादव, निवासी कालिंदी विहार, नगला राम बल) उससे लंबे समय से रंगदारी मांग रहा था।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी आए दिन अपने गुर्गों के साथ ढाबे पर आकर खाना खाता था और पैसे मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता था।
आरोपी के इसी खौफ से तंग आकर वादी ने अपना ढाबा किसी अन्य को किराए पर दे दिया था।
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हमले और चौथ मांगने की घटना:
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी 2026 को आरोपी मोनू यादव और उसके अन्य साथियों ने वादी राजू को रास्ते में घेर लिया।
आरोपियों ने उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उस पर गोली भी चला दी। इस घटना के दौरान आरोपी द्वारा वादी से 10 लाख रुपये की चौथ (रंगदारी) भी मांगी गई।
अदालत का निर्णय:
अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के कई महत्वपूर्ण विधिक तर्क प्रस्तुत किए।
जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, बचाव पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी मोनू यादव की जमानत स्वीकृत कर ली और उसकी रिहाई के आदेश पारित कर दिए।
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