बटेश्वर हमला मामला: धारा 110 की बढ़ोतरी के बाद भी 4 आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

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आगरा:

जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना बाह क्षेत्र के ग्राम बटेश्वर में हुए एक जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

जिला जज ने चंदन, बंटी, विवेक और विपिन कुमार को राहत देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

क्या था मामला ?

वादी सुमित गोस्वामी के अनुसार, घटना 15 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। आरोप था कि जब वह अपने भाइयों के साथ मंदिर के गेट के पास अपनी पूजा-सामग्री की दुकान बंद कर बाहर निकले, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित पक्ष को गंभीर (घातक) चोटें आई थीं।

कानूनी पेच और जमानत का आधार:

इस मामले में आरोपी पूर्व में जमानत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110 (हत्या का प्रयास) की वृद्धि कर दी थी।

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धारा बढ़ने के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बन गई थी, जिसके चलते उन्होंने पुनः अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

* बचाव पक्ष के तर्क: आरोपियों के अधिवक्ता राजेश यादव ने न्यायालय में तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को इस मामले में राहत मिलनी चाहिए।

* न्यायालय का निर्णय: जिला जज ने अधिवक्ता के तर्कों और केस की परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों चंदन, बंटी, विवेक और विपिन कुमार की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपी जांच में सहयोग करेंगे और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

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विवेक कुमार जैन
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