21 अक्टूबर 1998 को आरोपी एवं अन्य ने की थी घटना
नगदी, बाजरा, बर्तन एवं अन्य सामान लूट कर ले गये थे
23 फरवरी 1999 से फरार चल रहा था आरोपी
बिना जमानतीय वारंट 82/83 की कार्यवाही पर पुलिस नें गिरफ्तार कर भेजा था जेल
आगरा 15 नवंबर ।
लूट एवं डकैती के मामले में 25 साल से फरार रहे आरोपी राजबहादुर पुत्र स्व.सुमेरा सिंह निवासी ग्राम केथोलि, थाना खेरागढ़, जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर एडीजे 13 माननीय रनवीर सिंह ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पप्पू पुत्र धूमा निवासी खेरागढ़ ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया था कि 21 अक्टूबर 1998 को आरोपी राजबहादुर एवं अन्य ने हथियारो के बल पर वादी के घर में घुस परिजनो के साथ मारपीट कर नगदी, बाजरा, बर्तन एवं अन्य सामान की लूट की थीं।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम निजामाबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से पहले दिया सफाई का मौका

चीख पुकार सुन पड़ोसी धीरू के आने पर आरोपी के साथी ने उस पर तेजाब डाल जला दिया था। जातें समय बदमाशों ने पड़ोसी मुन्ना बंजारा के घर को भी आग के हवाले कर दिया था। आरोपी एवं अन्य को 23 फरवरी 1999 को विचारण हेतु अदालत में तलब किया गया था।
अन्य आरोपियों ने हाजिर हो अपनी जमानत करा ली थी लेकिन आरोपी तभी से फरार चल रहा था। आरोपी के विरुद्ध कई बार बिना जमानतीय वारंट, 82/83 द.प्र.स. की कार्यवाही करनें पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 23 अक्टूबर 2024 को जेल भेजा था।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को सीधे ईमेल भेजने वाले आरोपित के वकील की खिंचाई की
अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह के तर्क एवं आरोपी के ह्रदय रोगी के एंजियोप्लास्टी के द्वारा स्टंट पड़े होने पर आरोपी को 75 हजार की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- मारपीट कर घातक चोट पहुंचाने के मामले में दोषी को जेल नहीं, छह माह की परिवीक्षा पर रिहा - July 28, 2026
- हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग वाले मुकदमे में गवाही न देने पर पुलिस उपनिरीक्षक विवेचक का वेतन रोकने का आदेश - July 28, 2026
- 27 वर्ष पुराने मादक पदार्थ मामले में पुलिस गवाहों की गैरहाजिरी से आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी - July 28, 2026




