आगरा 11 सितंबर ।
चौथ मांगने, मारपीट कर गंभीर चोटे पहुचाने एव अन्य आरोप मे आरोपित देवेश चौधरी उर्फ भोला, एवं राहुल चाहर उर्फ हरिवीर सिंह चाहर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज प्रथम माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने रिहाई के आदेश दिये हैं।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 29 जुलाई 24 की रात्रि 11 बजे वह अपने दोस्त ध्रुव जैन से मिलने कारगिल पेट्रोल पंप कें पास गया था।
Also Read - दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष कैदवहां दो तीन गाड़ियों में मौजूद देवेश चौधरी उर्फ भोला चौधरी पुत्र प्रेम वीर सिंह निवासी सादाबाद, जिला हाथरस, राहुल चाहर उर्फ हरिवीर सिंह चाहर पुत्र देवकरण चाहर निवासी नगला बुद्धा, धनोली थाना मलपुरा एवं अन्य ने वादी को घेर उससे 5 हजार रुपये की चौथ मांगी।
वादी के इंकार पर उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई।उक्त घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई ।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपियो के अधिवक्ता राज कुमार, ब्रज किशोर एवं आरती शर्मा ने तर्क दिये की वादी से गाड़ी टकराने को लेकर कहासुनी हुई थी।
29 जुलाई की घटना की रिपोर्ट 31 जुलाई को दर्ज कराई गई। मारपीट का कोई मैडिकल भी नहीं प्रस्तुत किया गया हैं।
आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं हैं।
अदालत ने आरोपियों के अधिवक्तायों के तर्क पर उनकी अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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