आगरा ९ अप्रैल ।
आवास विकास परिषद के संम्पत्ति प्रबंधक, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता एवं लेखा कार के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र थाने की आख्या एवं वादी मुकदमा कें निरन्तर अदालत में नहीँ उपस्थित होने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने खारिज करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार सुधीर कुमार निवासी ट्रांस यमुना कालोनी फेस 2 नें आवास विकास परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र 16 नवम्बर 2024 को प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा विक्रय पत्र विलेख निष्पादन हेतु 2 नवम्बर 20 को विधिवत आवास विकास परिषद कें कार्यालय में प्रस्तुत किया था।
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जिसे 6 माह तक विपक्षियों द्वारा पूर्ण नही किया गया। शिकायत पर उल्टा उसे धमका, मुकदमा दर्ज करा जेल भिजवाने की धमकी दी गईं ।
सीजेएम ने थाने की रिपोर्ट एवं वादी/प्रार्थी के निरन्तर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर आवास विकास परिषद के अधिकारियो के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवास विकास परिषद के अधिवक्ता एपी शर्मा कें तर्क पर खारिज करने के आदेश दिये।
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