आगरा/ प्रयागराज 24 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा लगता है कलियुग आ गया है। 75-80 साल के दंपति गुजारा भत्ता पाने के लिए परस्पर कानूनी लड़ाई लड रहे हैं।
हालांकि कोर्ट ने पति की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि उम्मीद है कि वे अगली तारीख पर दोनों किसी समझौते के साथ आयेंगे।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अलीगढ़ के मुनेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है।
याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित आदेश की वैधता की चुनौती में दाखिल की गई है।
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