आगरा /प्रयागराज 19 दिसम्बर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा के विधायक रमाकांत यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसे ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में दोषी भी ठहराया है।
इसके खिलाफ एक अपील खारिज कर दी गई है और उसी के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका लंबित है। ऐसे में दोनों जमानत अर्जियों पर विचार करने का कोई आधार मौजूद नहीं है। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की।
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आजमगढ़ के अहरौला में फरवरी 2022 में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अहरौला व फूलपुर थाने में रमाकांत पर मुकदमा दर्ज किया था। 11 दिसंबर 2024 को पुलिस ने विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया है।
30 जुलाई 2022 से विधायक रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2023 को रमाकांत की पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की।
कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दोनों जमानत आवेदनों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
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