आगरा / प्रयागराज 28 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के रिकॉर्ड रूम से गायब कई गांवों, तहसीलों के नक्शे व खसरे को लेकर दाखिल याचिका पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने कहा है कि किन परिस्थितियों के कारण गांव तहसील व जिले का अनुमोदित नक्शा रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है। दो हफ्ते में जानकारी दें।
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कोर्ट ने याचिका को सुनवाई हेतु 18 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने श्याम कन्हैया की जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि गांव तहसील के नक्शे व खसरे रिकॉर्ड रूम में मौजूद न होने के कारण कलेक्टर उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 30 की अर्जी तय नहीं कर पा रहे हैं।
लोगों को भारी नुक्सान हो रहा है। धारा 30 कलेक्टर को जिम्मेदारी देती है कि वह नक्शे व खसरे का रखरखाव करें, कोई त्रुटि, संशोधन या विलोपन को समय समय पर ठीक करता एवम करवाता रहे।
धारा 30(2) मिनजुमला नंबर विहित तरीके से मौके पर जाकर तय किया जाय, दस्तावेजों को दुरुस्त किया जाय।
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