इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका पर फैसला किया सुरक्षित

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आगरा/प्रयागराज: १२ अगस्त ।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है।

जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने अब इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी अपनी 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल अपील दाखिल की है।

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यह मामला डूंगरपुर प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी शिकायत अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में दर्ज कराई गई थी।

एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। अब दोनों की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है।

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मनीष वर्मा
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