आगरा के एसएन अस्पताल के कर्मचारी ने महिला सहकर्मी को लगाया 1.90 लाख रुपये का चूना, अदालत ने किया तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एसीजेएम-3) माननीय विवेक विक्रम सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में एसएन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी को विचारण (ट्रायल) के लिए तलब किया है।

आरोपी पर अपनी ही महिला सहकर्मी से मकान बनवाने के नाम पर एक लाख नब्बे हजार रुपये उधार लेने और भुगतान के लिए दिया गया चेक अनादरित (बाउंस) होने का आरोप है।

अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

घटना की पृष्ठभूमि:

इस मामले में वादिया श्रीमती सुनीता (पत्नी विनोद कुमार, निवासी नाला बुडान सैयद, थाना हरीपर्वत, आगरा) ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था।

Also Read – चेक बाउंस मामले में पति-पत्नी को छह माह की कैद, एक लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगा

प्रस्तुत किए गए मुकदमे के अनुसार:

* वादिया और विपक्षी प्रमोद कुमार (पुत्र साहूकार, निवासी सरकारी आवास, एसएन मेडिकल कॉलेज, थाना एमएम गेट) दोनों एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में एक साथ कार्यरत हैं।

* एक ही विभाग में साथ काम करने के कारण दोनों के बीच अच्छे पारिवारिक और सहयोगात्मक संबंध थे।

* इसी जान-पहचान का लाभ उठाते हुए विपक्षी प्रमोद कुमार ने अपना मकान बनवाने के लिए वादिया से एक लाख नब्बे हजार रुपये उधार लिए थे और जल्द ही यह धनराशि वापस करने का वादा किया था।

चेक बाउंस और कानूनी कार्रवाई:

तय समय सीमा समाप्त होने के बाद जब वादिया ने अपने उधार दिए गए पैसे वापस मांगे, तो विपक्षी ने 27 जून 2025 की तारीख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसएन अस्पताल शाखा) का एक चेक वादिया को सौंप दिया।

जब वादिया ने भुगतान प्राप्त करने के लिए उक्त चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित (बाउंस) हो गया।

Also Read – आयुर्वेद चिकित्सक की निर्मम हत्या के मामले में आगरा अदालत का फैसला, आरोपी को दिया आजीवन कारावास

इसके बाद वादिया ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्षी को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बावजूद जब विपक्षी ने कोई भुगतान नहीं किया, तो वादिया ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय का आदेश:

अदालत में दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादिया के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे ने अपनी दलीलें और साक्ष्य पेश किए।

अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, आरोपी प्रमोद कुमार को मुकदमे के विचारण हेतु आगामी 13 जुलाई के लिए अदालत में तलब करने के आदेश पारित किए हैं।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “आगरा के एसएन अस्पताल के कर्मचारी ने महिला सहकर्मी को लगाया 1.90 लाख रुपये का चूना, अदालत ने किया तलब

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *