मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपी बरी, गवाहों के मुकरने पर अदालत ने दिया फैसला

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 (एसीजेएम-6) माननीय आतिफ सिद्दकी की अदालत ने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।

वादी मुकदमा और उनकी पत्नी के अदालत में अपने पूर्व बयानों से मुकर जाने के कारण न्यायालय ने यह अहम आदेश पारित किया।

क्या था पूरा मामला ?

थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा हरी ओम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 दिसंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे वह अपने घर पर भोजन कर रहे थे।

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उसी समय आरोपी हिम्मत सिंह (पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी ग्राम कुकावर, थाना सैंया, जिला आगरा), बीरेंद्र सिंह और राजवीर सिंह (पुत्रगण चन्दन सिंह, निवासी ग्राम भूरा का पुरा, थाना मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान) एक ऑटो में बैठकर उनके घर पहुंचे।

प्राथमिकी के मुख्य बिंदु:

* पैसों के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने वादी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

* वादी द्वारा विरोध जताने पर आरोपियों ने वादी, उनकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ मारपीट की।

* शोर-शराबा और चीख-पुकार सुनकर जब गांव वाले घटनास्थल की ओर आए, तो आरोपी उन्हें देखकर ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो गए।

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अदालत में सुनवाई और फैसला:

मुकदमे के न्यायिक विचारण के दौरान, जब गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मुख्य गवाह वादी मुकदमा हरी ओम और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी अदालत के समक्ष अपने पूर्व में दिए गए बयानों का समर्थन नहीं कर सके। दोनों गवाह अपनी गवाही से मुकर गए।

आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज पाठक ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष घटना को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और मुख्य गवाहों ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 माननीय आतिफ सिद्दकी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव और बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को ससम्मान बरी करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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