एक दशक पुराने दुराचार मामले में आया आगरा अदालत का फैसला: साइकिल का करतब दिखाने आए दो अभियुक्तों को 10 वर्ष की कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) माननीय यशवंत कुमार सरोज ने युवती के अपहरण और दुराचार के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह और प्रकाश उर्फ जय प्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

साइकिल करतब के बहाने बढ़ाई थी नजदीकियां अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना आगरा के थाना सदर क्षेत्र की है।

* परिचय: आरोपी धर्मेंद्र सिंह जाटव और उसका साथी प्रकाश गांव में साइकिल चलाकर करतब दिखाने का खेल दिखाने आए थे।

* विश्वासघात: खेल का आयोजन वादी के घर के पास होने के कारण आरोपियों का घर पर आना-जाना शुरू हो गया था, जिससे उन्होंने परिवार का भरोसा जीत लिया।

झूठ बोलकर किया था अपहरण:

घटना 5 दिसंबर 2010 की है। जब वादी की पुत्री बाजार से सब्जी लेने गई थी, तब आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने झूठ बोला कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं।

Also Read – फर्जी कागजात दिखा ट्रक बेचने का झांसा कर 17.50 लाख की ठगी के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

* मदद के बहाने पीड़िता को ऑटो में बैठाकर वे उसे दिल्ली, फरीदाबाद और अहमदाबाद ले गए।

* आरोप के मुताबिक, वहां पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुराचार किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया और फैसला:

पुलिस ने 30 जनवरी 2011 को पीड़िता को बरामद किया, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए।

* साक्ष्य: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ कुमार जैन ने अदालत में पीड़िता, चिकित्सक और वादी समेत कुल 9 गवाहों को पेश किया।

* निष्कर्ष: अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं।

* जुर्माना: सजा के साथ लगाए गए 40 हजार रुपये के अर्थदंड की राशि न जमा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *